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CET Haryana: छात्र प्रभजीत सिंह को झटका, आयु को लेकर कोर्ट ने दिया ये फैसला

CET Haryana: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप-सी पदों के लिए लागू की गई कामन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष को पूरी तरह से वैध माना है। इसी के साथ ही न्यायालय ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया है।CET Haryana

 

नाबालिग छात्र प्रभजीत सिंह का तर्क था कि वह अभी 18 वर्ष का नहीं है, इसलिए वह भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक चरण में न्यूनतम आयु सीमा का पालन नहीं कर रहा है।CET Haryana

लेकिन यह कि सीईटी केवल सामान्य पात्रता परीक्षा है और इसमें न्यूनतम आयु का निर्धारण अनुचित है। उन्होंने यह भी कहा कि आयु परीक्षा केवल भर्ती के समय होनी चाहिए, प्रारंभिक चरण में नहीं होनी चाहिए।CET Haryana

कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत हरियाणा सरकार को कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, वे नीति निर्धारण कर सकते हैं चूंकि प्रभजीत सिंह अभी नाबालिग हैं और पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। इसलिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

कोर्ट का कहना है कि आयु सीमा को लेकर उनका तर्क मान्य नहीं है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष का पालन अनिवार्य है और इसे चुनौती देना गल्त है।

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